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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक को अनुमति दी है कि वह प्रत्येक जमाकर्ता को 25,000 रुपये तक की निकासी कर सके

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 27 फरवरी 2025 से प्रभावी, प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये तक की जमा निकासी की अनुमति दी है। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, RBI ने कहा कि इस छूट से कुल जमाकर्ताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक को अपनी पूरी शेष राशि निकालने की अनुमति मिलेगी, जबकि शेष जमाकर्ता अपने खातों से 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। RBI ने आगे स्पष्ट किया कि जमाकर्ता इस निकासी के लिए बैंक की शाखा और ATM दोनों चैनलों का उपयोग कर सकते हैं, कुल राशि प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये या उनके खाते में उपलब्ध शेष राशि, जो भी कम हो, तक सीमित है।

इसके अलावा, आरबीआई ने प्रशासक के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, जो आज से प्रभावी है। समिति में अब भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक रवींद्र सपरा, सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व उप मुख्य महाप्रबंधक रवींद्र तुकाराम चव्हाण और चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद एम गोलास शामिल हैं। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि रिजर्व बैंक घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है और बैंक के जमाकर्ताओं के हित में आवश्यक कदम उठाता रहेगा।

13 फरवरी को, आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्व समावेशी निर्देश (एआईडी) लागू किया और बैंक को निर्देश दिया कि वह किसी जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे।