रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दी
रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देशभर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रूपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग-अलग मार्गों के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी।
मंत्रालय के अनुसार, कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आयेगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।

