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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का समय दिया

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ जम्मू-कश्मीर को यथाशीघ्र राज्य का दर्जा बहाल करने के केंद्र के आश्वासन को लागू करने पर जोर देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त प्रगति हुई है। मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और संविधान पीठ से किए गए वादे के अनुसार एक निर्वाचित सरकार बनी, जिसने अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को बरकरार रखा था।