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राष्ट्रपति मुर्मू ने लद्दाख हिल काउंसिल में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले संशोधन को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 में और संशोधन के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन नियम, 2025 को लागू किया है।

संशोधन के तहत, ये सीटें राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से क्रम संख्या के आधार पर प्रत्येक अलग-अलग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित की जाएंगी।

लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद एक वैधानिक निकाय है, जिसकी सामान्य परिषद में तीस सदस्य हैं, जो अपने-अपने लेह और कारगिल जिलों में शासन करते हैं।