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सरकार ने आंशिक संशोधनों के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया

सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कल-पुर्जों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाPLI की समय सीमा आंशिक संशोधनों के साथ एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना वित्त वर्ष 2023-24 से आरंभ होकर लगातार पांच वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। प्रोत्साहन लाभ अगले वित्त वर्ष 2024-25 में दिया जाएगा।

योजना के अनुसार आवेदक लगातार पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभ का पात्र होगा, पर 31 मार्च 2028 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिक उसकी पात्रता नहीं होगी।

प्रथम वर्ष निर्धारित सीमा से अधिक बिक्री में विफल रहने पर अनुमोदित कंपनी को उस वर्ष का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। हालाँकि निर्धारित विक्रय पूरा करने पर कंपनी अगले वर्ष लाभ की पात्र होगी।

वहीं, यदि कोई अनुमोदित कंपनी पहले वर्ष के लिए निर्धारित मूल्‍य से ज्‍यादा बिक्री कर लेगी, तो वह संबंधित वर्ष के प्रोत्‍साहन प्राप्‍त कर सकेगी। मूल्‍य से ज्‍यादा इस प्रावधान का उद्देश्य सभी कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और निवेश में अग्रिम भुगतान करने वाली कंपनियों के हित की रक्षा करना है।

 

मंत्रालय ने कहा कि संशोधनों से अधिक स्पष्टता के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने और इस क्षेत्र के विकासोन्मुखी और प्रतिस्पर्धी बनने की उम्मीद है।