बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की एकल पीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका में उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को छह सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। इससे श्री गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का समय मिल गया।
यह मामला राफेल सौदे पर गांधी की 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। उनके वकीलों ने शिकायत को निराधार बताया। उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

