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सरकार ने स्वच्छ खेल के लिए दो डोपिंग-विरोधी अधिनियम अधिसूचित किए

सरकार ने स्वच्छ खेल के लिए देश के कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम, 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने की अधिसूचना जारी की है। यह कानून खेल में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग विरोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। यह कानून संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत करता है, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है, विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित करता है और भारत के डोपिंग विरोधी कार्यक्रम की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को सुदृढ़ करता है।
राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025 संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करके और भारत के डोपिंग-विरोधी ढांचे को विकसित हो रही अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाकर शासन संरचना को और परिष्कृत करता है। ये संशोधन देश में डोपिंग-विरोधी प्रशासन की प्रभावशीलता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।