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महाराष्ट्र: मुंबई में अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं पर कार्रवाई, रैपिडो, उबर और ओला के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू

मुंबई महानगर क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस के बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने को लेकर राज्य परिवहन विभाग ने रैपिडो, उबर और ओला जैसी ऐप-आधारित कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है।

परिवहन अधिकारियों के अनुसार, ये कंपनियां मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 का उल्लंघन करते हुए बिना आवश्यक परमिट के अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से यात्रियों को परिवहन सेवा दे रही हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के तहत, निजी वाहनों का उपयोग व्यवसायिक यात्री परिवहन के लिए प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने पर धारा 192 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और कानूनी प्रक्रिया दोनों शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की अवैध सेवाएं न केवल सरकारी नियमों और यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि यात्रा सुरक्षा को भी गंभीर रूप से खतरे में डालती हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनधिकृत सेवाओं का उपयोग न करें और केवल लाइसेंस प्राप्त साधनों को ही प्राथमिकता दें।