CityMumbai

महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश: स्कूलों में हिंदी अब तीसरी अनिवार्य भाषा

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी भाषा को लेकर नया सरकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अब अनिवार्य किया गया है। हालांकि, इस फैसले के साथ कुछ शर्तों के तहत छात्रों को हिंदी की जगह कोई अन्य भाषा चुनने की छूट भी दी जाएगी।

सरकारी आदेश में क्या कहा गया है?
राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा – स्कूल शिक्षा 2024 के अनुसार:
कक्षा 1 से 5 तक: मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य होगा।

इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को बहुभाषी बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और संवाद को बढ़ावा देना है। हालांकि, यदि किसी छात्र या विद्यालय को वैकल्पिक भाषा चुननी है, तो उन्हें इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।