केंद्र ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को छह महीने के लिए बढ़ाया
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) को कल से छह महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है।
मणिपुर में, पांच जिलों – इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी जिलों में AFSPA लागू रहेगा। राज्य मई 2023 से जातीय हिंसा से जूझ रहा है।
यह कानून नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य के कुछ हिस्सों में भी लागू किया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में AFSPA तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग जिलों और नामसाई जिले के कुछ क्षेत्रों में लागू है।

