सरकार ने डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें आज से लागू
नई दिल्ली, 01 अक्टूबर । केंद्र सरकार ने डीजल और एविऐशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को घटा दिया है, जबकि पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। नई दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। हालांकि, पेट्रोल निर्यात के लिए टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिसूचना के अनुसार डीजल के निर्यात पर 4 रुपये और एटीएफ पर 4.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क घटाया गया है, जो एक अक्टूबर से लागू हो गया।
अधिसूचना के मुताबिक डीजल पर निर्यात शुल्क 20 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एटीएफ पर लगने वाले निर्यात शुल्क को 15 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 0.5 रुपये प्रति लीटर पर ही बरकरार है। संशोधित दरें दो सप्ताह के लिए लागू रहेगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने 16 सितंबर को भी सरकार ने विंडफॉल टैक्स को घटााया था। उस समय डीजल पर शुल्क में पांच रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर चार रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, जिसके बाद डीजल पर शुल्क 20 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर शुल्क 15 रुपये प्रति लीटर हो गया था। 1 सितंबर से अब तक डीजल पर कुल 9 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 8.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जा चुकी है।
