नेपाल में सार्वजनिक वाहनों में सीसीटीवी अनिवार्य, 20 दिनों में लागू करने का निर्देश
काठमांडू, 18 अप्रैल । नेपाल सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाते हुए सभी सार्वजनिक वाहनों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। नेपाल गृह मंत्रालय ने देशभर के जिला प्रशासन को इसे 20 दिनों के भीतर सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि लंबी और छोटी दूरी पर चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इसकी निगरानी यातायात व्यवस्था कार्यालय और जिला ट्रैफिक पुलिस कार्यालय द्वारा की जाएगी।
इसके साथ ही काठमांडू, पोखरा, बीरगंज और विराटनगर जैसे प्रमुख महानगरों में चलने वाली लोकल बसों में भी सीसीटीवी व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए देशभर के यातायात समितियों को सहयोग करने को कहा गया है।
मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमित रूप से निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। यदि किसी भी सार्वजनिक वाहन में सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया गया, तो संबंधित वाहन मालिकों और संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नेपाल सरकार के इस फैसले को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराध पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

