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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ शक्तियों को बरकरार रखने का अनुरोध किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सर्वोच्च न्यायालय से निचली अदालत के उस फैसले को पलटने का अनुरोध किया है, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए कई व्यापक टैरिफ को अवैध पाया गया था। 
सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में ट्रम्प प्रशासन ने न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे शीघ्र हस्तक्षेप कर यह निर्णय दें कि राष्ट्रपति के पास विदेशी राष्ट्रों पर ऐसे आयात कर लगाने का अधिकार है।
सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने लिखा कि निचली अदालत के त्रुटिपूर्ण निर्णय ने अत्यंत प्रभावशाली, संवेदनशील, जारी राजनयिक व्यापार वार्ता को बाधित कर दिया है तथा अभूतपूर्व आर्थिक और विदेश नीति संकट को रोककर देश की रक्षा करने के राष्ट्रपति के प्रयासों पर कानूनी अनिश्चितता का साया डाल दिया है।
पिछले हफ़्ते एक विभाजित अमेरिकी संघीय अपीलीय न्यायालय ने 7-4 से फ़ैसला सुनाया कि आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के ज़रिए ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्क ट्रंप के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते और शुल्क लगाना “कांग्रेस की एक प्रमुख शक्ति” है। यह मामला ट्रंप के आर्थिक और विदेश नीति के एजेंडे को उलट सकता है और अमेरिका को अरबों डॉलर के शुल्क वापस करने के लिए मजबूर कर सकता है।
ट्रम्प ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत टैरिफ को उचित ठहराया था, जो राष्ट्रपति को “असामान्य और असाधारण” खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति देता है।