दिल्ली-एनसीआर में ओवरएज वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध 1 नवंबर से लागू होगा
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अपने पूर्व निर्देश में संशोधन करते हुए, जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों में ईंधन भरने पर चरणबद्ध प्रतिबंध लागू किया है। सीएक्यूएम ने एक बयान में कहा कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में सभी जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों में ईंधन भरने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल, 2026 से शेष एनसीआर जिलों में भी लागू हो जाएगा। दिल्ली और पाँच उच्च-घनत्व वाले एनसीआर जिलों के लिए नई कार्यान्वयन समय-सीमा, दिल्ली सरकार द्वारा कुछ परिचालन संबंधी चिंताएँ उठाए जाने और प्राधिकरण से इसकी समीक्षा करने का अनुरोध किए जाने के बाद लागू की गई है।

