मुंबई में अवैध रूप से रहने वाले तीन बांग्लादेशी नागरिकों को तीन-तीन माह का कारावास
मुंबई। फोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को मलाड ईस्ट में अवैध रूप से रहने का दोषी पाते हुए तीन महीने की कैद और 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें भारत से निर्वासित करने का आदेश दिया है।
सूत्रों के अनुसार कुरार पुलिस स्टेशन की टीम ने 9 जनवरी को मलाड ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिज के नीचे से एक बांग्लादेशी पुरुष को पकड़ा था। इसके बाद 7 मार्च को मलाड ईस्ट के कुरार गांव में स्थित ओमकार एसआरए बिल्डिंग के गेट के बाहर दो महिलाओं को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान इनमें से किसी के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान शुभम सरदार, मेहरुन सरदार और अल्पना सरदार के रूप में हुई है। ये लोग शहर में छोटे-मोटे काम करते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार जोन 12 के अंतर्गत जनवरी से अब तक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कुल 27 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

