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सीसीपीए बिना उचित जानकारी के ई-प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करेगा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी उपकरणों की लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिनमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, लाइसेंसिंग जानकारी और उपकरण प्रकार की मंजूरी का उचित खुलासा नहीं किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम सहित कई कानूनों का उल्लंघन है। गैर-अनुपालन वाले वायरलेस उपकरणों की बिक्री न केवल वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सीसीपीए कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने और डिजिटल बाज़ार की अखंडता को बनाए रखने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी करेगा।