नए डेटा संरक्षण नियम के तहत आरटीआई खुलासे जारी रहेंगे: अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए डेटा सुरक्षा नियम के लागू होने के बाद भी विभिन्न कानूनों के तहत प्रकटीकरण के अधीन व्यक्तिगत विवरण आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकट किए जाते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश को जवाब देते हुए, श्री वैष्णव ने कहा, यह संशोधन व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करेगा, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों को मजबूत करना और कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकना है।
मंत्री का यह जवाब तब आया जब श्री रमेश ने सरकार से डेटा संरक्षण अधिनियम की धारा 44 (3) को स्थगित करने, समीक्षा करने और निरस्त करने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि अन्यथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005 की धारा 8 (1) के प्रावधान को समाप्त कर देगा, जो नागरिकों को सूचना का समान अधिकार देता है।

